उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में स्थायी अध्यक्ष और दो सदस्यों की खोज शुरू हो गई है। धर्मशास्त्र विभाग ने विज्ञप्ति जारी करके 24 नवंबर तक आवेदन मांगे हैं। चुने गए अध्यक्षों और सदस्यों को आयोग में कार्यभार ग्रहण करते वक्त अपने पूर्ववर्ती संस्था से त्यागपत्र देना होगा, साथ ही उसका प्रमाण भी देना होगा।
सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने बताया कि अध्यक्ष और दो सदस्यों के लिए योग्य व्यक्ति साहित्य, विज्ञान, कला, समाजसेवा, प्रशासनिक और न्याय क्षेत्रों में व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले संस्थान या राज्य में श्रेणी-क के पद पर कम से कम 10 साल सेवा दे सकते हैं।
सभी की नियुक्ति 62 वर्ष की आयु पूरी होने या छह वर्ष तक के लिए होगी। खास बात ये है कि चुने गए अध्यक्ष, सदस्यों को अपने पूर्व के संस्थान से त्यागपत्र देकर उसकी कॉपी कार्यभार ग्रहण करते वक्त जमा करानी होगी। इससे पहले ये व्यवस्था नहीं थी।