देहरादून (संवाददाता)। उत्तराखण्ड में सभी बूथों में एश्योर्ड मिनिमम फैसेलिटी उपलब्ध कराई जायेगी। मतदान प्रक्रिया ईवीएम द्वारा होगी। शत प्रतिशत वीवीपैट का इस्तेमाल किया जायेगा। मॉक पॉल तीन चरणों में किया जा रहा है। एक बार एफएलसी के दौरान मॉक पोल किया जा चुका है। प्रत्याशियों के समक्ष व मतदान के दिवस भी शुरू में मॉक पोल किया जायेगा। बूथ लेबल पर प्रशिक्षण एवं जागरूकता अभियान चलाया गया है। जो भी गाडिय़ां रिजर्व ईवीएम लेकर जायेंगी, उन्हें जीपीएस के द्वारा ट्रैक किया जायेगा। नोटा का आप्शन अन्त में रहेगा। प्रत्याशी के नामांकन चिन्ह के साथ फोटो भी रहेगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने मीडिया सेंटर सचिवालय में मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर 11 अप्रैल 2019 को मतदान होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के सम्बन्ध में राजनीतिक पार्टियों, अधिकारियों व प्रत्याशियों को पूरी जानकारी दी जा रही है। राजनीतिक पार्टियों की कल ब्रीफिंग की जायेगी, जबकि वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारियों को कल ब्रीफ किया जा चुका है। चुनाव लडऩे वाले प्रत्येक प्रत्याशी से एफिडेविट लिया जायेगा। यह एफिडेविट ऑन लाईन भी भरा जा सकता है। ऑनलाईन भरने के बाद नोटराईजेशन करने के बाद नामांकन पत्र के साथ जमा करना होगा। नई सुविधा नाम से एक पोर्टल बनाया गया जिस पर एफिडेविट काउंटर होने की जानकारी उपलब्ध होगी। सभी बूथों का बूथ लेबल मैनेजमेंट बनाया गया है। जहां पर नेटवर्क की समस्या है, वहां पर रेडियो सैट के माध्यम से मतदान की जानकारी के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी कि निर्वाचन की तिथि घोषित होने से निर्वाचन की समाप्ति तक रात 10 बजे से सुबह 06 बजे तक लाऊडस्पीकर के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी। 10 प्रतिशत बूथों पर लाइव वीडियोग्राफी, वेबकास्टिंग व सीसीटीवी कवरेज की जायेगी। मतगणना केन्द्रों पर मतगणना की पूरी वीडियोंग्राफी की जायेगी। बॉर्डर व चैकपोस्ट पर वीडियोग्राफी कराने के लिए पुलिस को निर्देश दिये गये हैं। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आयोग की आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है। आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में आयोग के विस्तृत दिशा-निर्देश आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कुल सात चरणों में मतदान सम्पन्न होगा। आदर्श आचार संहिता समस्त मंत्रीगणों एवं दर्जा प्राप्त समस्त राज्य मंत्रियों पर भी तात्कालिक प्रभाव से लागू होगी।
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