हाईकोर्ट ने मुंगेली की निलंबित जिला शिक्षा अधिकारी सविता राजपूत को बड़ी राहत दी है। फिलहाल, शासन द्वारा जारी किए गए निलंबन आदेश पर उच्च न्यायालय ने स्टे लगा दिया है।
हाईकोर्ट ने मुंगेली की निलंबित जिला शिक्षा अधिकारी सविता राजपूत को बड़ी राहत दी है। फिलहाल, शासन द्वारा जारी किए गए निलंबन आदेश पर उच्च न्यायालय ने स्टे लगा दिया है। वास्तव में, सविता राजपूत का रिटायरमेंट इसी महीने सितंबर में होना है, और विभाग ने उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने के 15 दिन पहले ही उसे निलंबित कर दिया था।
इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह एरियर्स की राशि का भुगतान नहीं होना था। सविता राजपूत ने अपने निलंबन के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की थी। जब उनके वकील ने न्यायालय को बताया कि सविता राजपूत महज पंद्रह दिनों में रिटायर होने वाली हैं, उन्हें विभागीय जांच के बिना निलंबित कर दिया गया। इसके खिलाफ सरकारी वकील ने भी अपनी बात रखी, लेकिन जज ने सविता राजपूत के पक्ष में निर्णय देते हुए मामले में स्टे लगा दिया, जिससे चार सप्ताह बाद मामले की सुनवाई होगी।