यह सुविधा पूरे सेवाकाल में एक बार ही अकेले पुरुष कर्मचारियों को मिलेगी। इस संबंध में बुधवार को सचिव (वित्त) दिलीप जावलकर ने आदेश जारी किया।
विवाहित, विधुर या तलाकशुदा उत्तराखंड सरकार के कर्मचारियों को 180 दिन का अवकाश मिलेगा। उन्हें बाल दत्तक ग्रहण अवकाश देने का आदेश शासन ने जारी किया है।
यह सुविधा पूरे सेवाकाल में एक बार ही अकेले पुरुष कर्मचारियों को मिलेगी। इस संबंध में बुधवार को सचिव (वित्त) दिलीप जावलकर ने आदेश जारी किया। पुरुष कर्मचारियों को बाल दत्तक ग्रहण अवकाश नहीं मिलेगा अगर उनकी कोई जीवित संतान नहीं है और वे एक वर्ष की आयु तक के शिशु को गोद लिया है।
जिन्होंने एक वर्ष से कम आयु के शिशु को कानूनन गोद लिया हो यह अधिनियम लागू होने से पूर्व बच्चा गोद लेने वाले एकल पुरुष कर्मचारियों को भी छुट्टी मिलेगी, लेकिन बच्चे की आयु एक वर्ष होने तक।
इस छुट्टी के साथ अन्य प्रकार की छुट्टी भी मान्य होगी। यह मातृत्व को अवकाश की तरह मान्यता देगा।