बनारस । बनारस के ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत यानी बनारस कोर्ट शुक्रवार तक इस मामले पर कोई कार्यवाही न करे। वह इस मामले को शुक्रवार को शाम चार बजे से पहले सुनेगा। ऐसा कहते हुए शीर्ष अदालत ने सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ए न्यायमूर्ति सूर्यकांत एवं न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ को वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि दीवानी मामले में हिंदू श्रद्धालुओं की ओर से पेश होने वाले मुख्य अधिवक्ता हरी शंकर जैन अस्वस्थ हैं। वकील विष्णु शंकर जैन ने अदालत से शुक्रवार को मामले पर सुनवाई करने का अनुरोध किया। अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद की प्रबंधन समिति की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने कहा कि विभिन्न मस्जिदों को सील करने के लिए देशभर में कई अर्जियां दायर की गई हैं और वाराणसी में ज्ञानवापी मामले में सुनवाई चल रही है। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद में वजूखाना के आसपास बने एक तालाब को ध्वस्त करने के लिए अर्जी दाखिल की गई है। अहमदी ने कहा कि वह किसी वकील के स्वास्थ्य के आधार पर सुनवाई स्थगित किए जाने का विरोध नहीं कर सकते लेकिन एक हलफनामा दिया जाना चाहिए कि हिंदू श्रद्धालु दीवानी अदालत में कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाएंगे। वकील विष्णु ने कहा कि वे पीठ को आश्वस्त कर रहे हैं कि हिंदू पक्षकार वाराणसी में दीवानी अदालत के सामने सुनवाई आगे नहीं बढ़ाएंगे। पीठ ने दलीलों को दर्ज किया और दीवानी अदालत को मामले में शुक्रवार को तब तक कार्यवाही आगे न बढ़ाने को कहाए जब तक वह इस मामले में सुनवाई नहीं कर लेगा। शीर्ष अदालत ने 17 मई को वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञानवापी.शृंगार गौरी परिसर के भीतर उस इलाके को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया थाए जहां एक सर्वेक्षण के दौरान एक शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है। साथ ही मुसलमानों को नमाज पढ़ने की अनुमति देने का भी निर्देश दिया था।