केंद्र सरकार का फरमान
नयी दिल्ली । केंद्र सरकार ने कंडोम विज्ञापन पर एक अहम फैसला लिया है। सरकार ने टेलीविजन चैनलों पर कंडोम के विज्ञापन के लिए रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक का समय तय कर दिया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि बच्चों को इनसे दूर रखा जा सके। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा टीवी चैनलों को सोमवार को जारी एक परामर्श में कहा है कि सभी टीवी चैनलों को सलाह दी जाती है कि कंडोम के ऐसे विज्ञापन जो एक खास आयु वर्ग के लिए हो और जिनका प्रदर्शन बच्चों के लिए अनुचित हो सकता है उनका प्रसारण रात 10 बजे से सुबह छह बजे के बीच ही किया जाए। इसमें 1994 के केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा सके। इसमें यह भी स्पष्ट किया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने पर नियमानुरूप कार्रवाई की जायेगी। मंत्रालय ने कहा है कि उसके ध्यान में यह बात लायी गयी थी कि कुछ टेलीविजन चैनल विशेषकर बच्चों के लिए, अभद्र समझे जाने वाले विज्ञापन दिखा रहे हैं। उसने केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमावली के नियम 7(7) का हवाला दिया है जिसमें कहा गया है कोई भी केबल सेवा प्रदाता ऐसा विज्ञापन का प्रसारण नहीं कर सकते जिससे बच्चों की सुरक्षा खतरे में पड़ती हो या गलत व्यवहार के प्रति उनकी रुचि पैदा करे अथवा जिनमें उन्हें भीख माँगते हुये या अभद्र या अपमाजनक परिस्थितियों में दिखाया गया हो।