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उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू

उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान:  

  • इस अध्यादेश में दोषियों हेतु 10 करोड़ रुपए तक का ज़ुर्माना और आजीवन कारावास का प्रावधान है।
  • इस विनियमन का उद्देश्य परीक्षा की अखंडता को बाधित करने, अनुचित तरीकों का उपयोग करने, प्रश्नपत्रों का खुलासा करने और अन्य अनियमितताओं से जुड़े अपराधों को रोकना है।
  • इसमें राज्य सरकार, सरकार द्वारा संचालित स्वायत्त निकायों और राज्य सरकार के अनुदान से संचालित प्राधिकरणों, निगमों तथा संस्थानों के तहत विभिन्न पदों पर भर्ती के लिये सार्वजनिक परीक्षाएँ शामिल हैं।
  • ये अपराध संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-शमनीय हैं। इस कानून से भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को रोकने के साथ ही यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि परीक्षाएँ पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से आयोजित हों।

देहरादून (सूचना विभाग) । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बुधवार को सचिवालय में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा, उत्तराखंड की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल तथा अन्य पदाधिकारियों ने मुलाकात की तथा नकल विरोधी कानून पारित करने के लिए आभार व्यक्त किया। भाजपा महिला मोर्चा उत्तराखंड ने प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज महिला आरक्षण अध्यादेश लागू करने के लिए भी राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। भाजपा महिला मोर्चा उत्तराखंड के सदस्यों ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा भर्ती परीक्षाओं के लिए उत्तराखंड में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया जाना अत्यंत सराहनीय प्रयास है। राज्य में जो नकल विरोधी कानून लागू किया गया है, उसमें भर्ती परीक्षाओं में अनुचित कार्य करने की मंशा रखने वालों के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। इससे भर्ती परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता तथा निष्पक्षता के साथ होंगी। इसी प्रकार सरकारी नौकरियों में 30 फ़ीसदी क्षैतिज आरक्षण अध्यादेश और नकल विरोधी कानून के माध्यम से उत्तराखंड की बेटियों के लिए सरकारी नौकरियों में रोजगार के अवसर सुनिश्चित होंगे। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा उत्तराखंड ने मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य की महिलाओं को रसोई के धुएं से मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय निशुल्क गैस रिफिल योजना के शुभारंभ के लिए भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की इस योजना का लाभ प्राप्त कर गैस सिलेंडर रिफिल के लिए महिलाओं को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पात्र लाभार्थी योजना का लाभ प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन सकेंगे। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष भावना शर्मा, प्रदेश मंत्री  कमली भट्ट, नेहा शर्मा,  रुचि भट्ट, अनु कक्कड़,  इंदिरा आर्य तथा अन्य सदस्य मौजूद रहे।


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