- 1993 में हुए ब्लास्ट के आरोपियों को टाडा कोर्ट ने सुनायी सजा
- फिरोज खान एवं ताहिर मर्चेंट को फांसी
- अबू सलेम और करीमुल्ला को उम्र कैद
- रियाज सिद्दकी को दस वर्श का कारावास
- (ब्यूरो)
- उपरोक्त सजा की पुश्टि उज्जवल निकम ने करायी। बृतांत इस प्रकार है कि 12 मार्च 1993 को आतंकियों द्वारा 12 बम ब्लास्ट किये गये थे जिसमें 257 लोगों की मौत और करीब 731 लोग घायल हुए थे। इन धमाकों से पूरा देष दहल गया था। आज 7 सितम्बर को टाडा कोर्ट द्वारा उपरोक्त आरोपियों पर जो फैसला आया वह विलम्ब से जरूर है लेकिन पीड़ित परिवारों के लिए न्याय पर विष्वास कायम रहा।
Check Also
कांवड यात्रा की तैयारियों के तहत नगर पालिका परिषद मुनिकीरेती-ढालवाला और मुनिकीरेती पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से लक्ष्मण झूला रोड से रेहड़ियों के अतिक्रमण को हटाया
ऋषिकेश, दीपक राणा । प्रशासक देवेंद्र सिंह नेगी के निर्देश पर नगर पालिका परिषद मुनिकीरेती-ढालवाला …