पटना (नेशनल वार्ता ब्यूरो ) । पटना उच्च न्यायालय ने नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के भाजपा के साथ मिलकर नई सरकार का गठन करने को चुनौती देने वाली दो जनहित याचिकाएं आज खारिज दीं। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति एके उपाध्याय की खंडपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद जनहित याचिकाएं खारिज कर दीं और कहा कि विधानसभा में शक्ति परीक्षण के बाद अदालत के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। एक याचिका राजद विधायकों सरोज यादव एवं चंदन वर्मा और दूसरी याचिका समाजवादी पार्टी के सदस्य जितेंद्र कुमार ने दायर की थी। अदालत ने गत शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई आज तक के लिए स्थगित कर दी थी। नई नीतीश सरकार ने शुक्रवार को विश्वास मत हासिल कर लिया था। राजग इस नई सरकार में गठबंधन साझेदार है।
Check Also
UP: 28 नवंबर से विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू होगा, आज यूपी कैबिनेट की बैठक रामलला के दरबार में होगी
बृहस्पतिवार को रामनगरी अयोध्या में इतिहास होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार …