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छत्तीसगढ़ में इस साल भी बैलेट पेपर से ही होगा निकाय चुनाव, कोरोना पीड़ितों के लिए अलग व्यवस्था

रायपुर (नेशनल वार्ता न्यूज़ )। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव में प्रचार का शनिवार को अंतिम दिन है। रात 12 बजे के बाद चुनाव प्रचार पूरी तरह थम जाएगा। इसके बाद किसी भी प्रकार की चुनावी रैली, आम सभा और ऐसे चुनावी आयोजनों पर पूरी तरह प्रतिबंध होगा। 20 दिसंबर को 385 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाने हैं। इसमें 8 लाख से अधिक मतदाताओं को अपना प्रतिनिधि चुनना है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कोरोना पीड़ितों के मतदान के लिए भी अलग से प्रोटोकॉल तय किया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने बताया कि चुनाव संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश सभी संबंधित जिलों के कलेक्टर को जारी कर दिए गए हैं। इन निर्देशों के मुताबिक मतदान तिथि के तीन दिन पहले संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के कोविड-19 संक्रमित मरीजों की सूची स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त कर लें। प्राप्त सूची के मरीजों को वार्ड और मतदान केन्द्र अनुसार सूचीबद्ध करने के साथ इन सभी मरीजों को कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ मतदान करने की प्रक्रिया के बारे में बताने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ऐसे सभी संक्रमित मरीजों की सूची संबंधित सेक्टर अधिकारी और पीठासीन अधिकारी को सामग्री वितरण स्थल पर ही उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। अगर कोई कोविड-19 संक्रमित मरीज मतदान करना चाहता है तो उसे पीपीई किट में मतदान समाप्ति के एक घंटे पूर्व उपस्थित होना होगा। इस पीपीई किट की व्यवस्था भी मतदाता को खुद करना होगा। ऐसे सभी मतदान केन्द्र जहां कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति मतदान करने वाला है वहां के पूरे मतदान दल और सेक्टर अधिकारी को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पीपीई किट और समस्त सुरक्षा सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही ऐसे मतदान केन्द्र पर विशेष रूप से स्वास्थ्य विभाग की एक पृथक टीम तैनात रहेगी, जो कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत मतदान की प्रक्रिया सम्पन्न कराएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव वाले शहरों में 18 दिसंबर की शाम ५ बजे से २० दिसंबर को मतदान समाप्ति तक शराब दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया है। मतगणना के दिन यानी २३ दिसंबर को भी इन शहरों में शराब नहीं बिकेगी। इस दौरान मतदान क्षेत्र के भीतर किसी होटल, क्लब, रेस्टोरेंट, भोजनालय, दुकान सहित किसी भी सार्वजनिक स्थल और निजी स्थल में भी किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ बेचने और परोसने पर प्रतिबंध रहेगा। बीजापुर, रायपुर, कांकेर, दुर्ग, राजनांदगांव, बेमेतरा, कोरिया, सूरजपुर, सुकमा, रायगढ़, कोण्डागांव, बिलासपुर, महासमुंद और धमतरी के निर्वाचन क्षेत्रों में ड्राई डे घोषित कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के बाद कारखानों, दुकानों और दूसरी स्थापनाओं में काम करने वाले श्रमिकों की 20 दिसंबर को छुट्‌टी रहेगी। सप्ताह में सातों दिन चलने वाले कारखानों में पहली पाली के श्रमिकों को मतदान के लिए दो-दो घंटे का अवकाश दिया जाएगा। जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अन्तर्गत आते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान की सुविधा देने के निर्देश जारी किए गए हैं। चुनाव वाले शहरों के सरकारी कार्यालयों में 20 दिसंबर को सामान्य अवकाश घोषित हो चुका है।


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