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झारखंड के 64 हजार पारा शिक्षकों को शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में नहीं मिल सकेगा आरक्षण का लाभ

रांची (नेशनल वार्ता ब्यूरो)। झारखंड के 64 हजार पारा शिक्षकों को वेतनमान (5200-20,200) मिला तो राज्य में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकेगा। अभी सरकारी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में पारा शिक्षकों के लिए ५० फीसदी आरक्षण की व्यवस्था है। पारा शिक्षकों को वेतनमान या वेतनमान के आधार पर मानदेय दिया जाता है तो यह आरक्षण समाप्त हो जाएगा।
बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए अलग से आरक्षण का कोई कोटा नहीं है। बिहार मॉडल को पूरी तरह से लागू करने में इस समस्या के गहराने की बात की सामने आ रही है। राज्य सरकार ने इस पर चर्चा की है। अब पारा शिक्षकों के साथ इस पर मंथन किया जाएगा और उन्हें इसकी जानकारी दी जाएगी।

सूत्रों की माने तो जब पारा शिक्षकों को नया वेतनमान दे दिया जाएगा तो अलग से नियुक्ति प्रक्रिया में दूसरे वेतनमान के लिए आरक्षण क्यों दिया जाएगा। पारा शिक्षक भी टेट पास प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की तरह सीधी नियुक्ति में शामिल होंगे और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से अगली नियुक्ति प्रक्रिया के लिए ली जाने वाली परीक्षा दे सकेंगे। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय राज्य सरकार लेगी।


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